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Friday, June 10, 2022
Thursday, June 2, 2022
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आयुष्मान भारत योजना के बारे में
(1) आयुष्मान भारत योजना
भारत शासन द्वारा केन्द्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई है, जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं, देश में एक लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना ।
आयुष्मान भारत योजना के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-
- योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना(SECC) में चिन्हित D-1 से D-7(D-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय-आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे। साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वत: ही समावेशित रहेंगे।
- आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत् सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC) में चिन्हाकिंत लाभार्थियों के अतिरिक्त, म.प्र. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जावे। आगामी समय में अन्य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा।
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी-
> SECC के चिह्नित परिवार
स्वत: (Automatic) समावेशित परिवार | 3,96,787 |
क्र.1 से क्र. 7 (क्र. 6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार | 63,94,323 |
Occupation आधारित शहरी परिवार | 15,90,672 |
कुल SECC परिवारों की संख्या | 83,81,782 |
> NFSA के परिवार
> संबल पात्र परिवार
> कुल संभावित पात्र परिवार – 1.08 करोड़ परिवार
- सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC) में चिन्हाकिंत लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत व्ययभार वहन किया जावेगा। म.प्र.शासन द्वारा उक्त योजना में जोड़े जा रहे लाभार्थियों के उपचार पर व्यय होने वाली 100 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी।
(2) दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (DDSSP) “निरामयम”
आयुष्मान भारत मिशन योजना को प्रदेश में लागू करने हेतु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत,''दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (Deen Dayal Swasthya Suraksha Parishad)''का पंजीयन दिनांक 07 जुलाई 2018 को किया गया है,जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/34127/18 है । यह परिषद स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है,जिसके अंतर्गत इस योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन करायेगा।
''दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (DDSSP) निरामयम'' के वर्तमान में संचालन हेतु ''आई.ई.सी. ब्यूरो'', जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।
''दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद (Deen Dayal Swasthya Suraksha Parishad)''में निम्नानुसार 3 काउंसिल का गठन किया गया है:-
1. सलाहकार परिषद-(Advisory Council)
2. गर्वनिंग परिषद(GoverningCounsil)
कार्यकारी परिषद (Executive Counsil)
(3) बैंक खाता
योजना के संचालन हेतु, खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बैंक का चयन करए परिषद का बचत बैंक खाता, ICICI Bank में खोला गया है । इस बैंक खाते में योजना का केन्द्रांश एवं राज्यांश जमा होगा । केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु उक्त बचत बैंक खाते को पीएफएमएस से लिंक किया गया है । उक्त बचत खाते में योजना के संचालन हेतु समस्त वांछित आई.टी. साल्यूशन्स बैंक द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराये जावेंगे ।
(4) ट्रांजेक्शन एडवाईजरी टीम (TAT) की नियुक्ति-
योजना के क्रियान्यवन हेतु निक्सी (NICSI) द्वारा अनुमोदित दरों पर केपीएमजी से 05 सलाहकार लिये गए है, जो कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट(हेल्थ सेक्टर) आई.टी. सिस्टम एनालिस्ट, एक्सपर्ट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट तथा एक्सपर्ट इन कान्ट्रेक्ट मैनेंजमैंट है ।
(5) इम्प्लीमेंट सपोर्ट ऐजेंसी (ISA)
इम्प्लीमेंट सपोर्ट ऐजेंसी(ISA) की नियुक्ति हेतु दिनांक 15.08.2018 को ई-निविदा जारी की गई है
जिसके आधार पर पारदर्शिता अपनाकर विडाल हेल्थ इन्सुरेंसे कंपनी का चयन हुया है ।
प्रारंभिक रूप से एजेंसी की नियुक्ति 02 वर्ष के लिये होगी तत्पश्चात् कार्य आंकलन उपरांत इस अवधि को अधिकतम 01 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। इम्प्लीमेंट सपोर्ट ऐजेंसी(ISA) द्वारा किये जा रहे कार्यों का अंकेक्षण(ऑडिट) किये जाने हेतु थर्ड पार्टी ऑडिटर (Third Party Auditor) की नियुक्ति आनलाईन निविदा प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शीपूर्ण ढंग से की जावेगी ।
(6) जिला क्रियान्वयन इकाई (DIU)
आयुष्मान भारत के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार जिला क्रियान्वयन इकाई (DIU) का गठन निम्नानुसार किया गया है जिसमें पूर्व से कार्यरत अधिकारियों को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ DIU में उनके पदनामों के समक्ष उल्लेखित पदों के कर्तव्यों का भी निर्वाहन करेंगे ।
DIU जिसमें निम्न अधिकारी सम्मिलित होंगे:-
- जिला कलेक्टर - अध्यक्ष,
- जिला मलेरिया अधिकारी – जिला नोडल अधिकारी
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक (NHM) - जिला कार्यक्रम समन्वयक
- जिला इ-गवर्नेंस मेनेजर - जिला संसूचना प्रणाली प्रबंधक
- जिला मीडिया अधिकारी - जन शिकायत निवारण प्रबंधक
- जिला कम्युनिटी मोबिलाईज़र - जिला कार्यक्रम सह-समन्वयक
(7) एम्पनेल्मेंट प्रक्रिया
संचालक अस्पताल प्रशासन की अध्यक्षता में पैनल स्वीकृति बोर्ड का गठन किया गया है । समस्त शासकीय चिकित्सालयों, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों आदि के इस योजना में इमपेनलमेंट/पंजीयन संबंधी कार्यवाही भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप आनलाईन संपादित आनलाईन संपादित किये जाने का कार्य किया जा रहा है एवं डी.पैनल प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है ।
प्रथम चरण में सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को स्वतरू एम्पनेल्ड समझा गया है ।
द्वितीय चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) को योजना से संबद्ध किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।
तृतीय चरण में PHC को योजना से संबद्ध किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।
निजी अस्पतालों के लिए निम्न मापदंड भारत शासन द्वारा निर्धारित हैं-
एनएबीएच सम्बधता,
न्यूनतम 10 बिस्तर
नर्सिंग होम नियम 1972 का अनुपालन
सुपर स्पेशलिटी के लिए एनएचए द्वारा जारी सभी प्रासंगिक मानदंड
ट्रस्ट / एन.जी.ओ. के एम्पेनेल्मेंट शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय कर लिया जाएगा
(8) इलाज हेतु नियत पैकेज
इलाज पर अस्पताल मनमाने तरीके से वसूली न कर सकें और लागत नियंत्रण (Cost Control) रखा जा सके इसके लिए इलाज संबंधी Package Rate तय किए गए हैं। ये पैकेज रेट सरकार ने पहले ही तय कर दिये हैं । आयुष्मान भारत योजना के रेट में इलाज संबंधी सभी तरह के (दवाई, जांच, ट्रांसपोर्ट, इलाज पूर्व, इलाज पश्चात के खर्चे) व्यय शामिल होंगे, जिसमे 23 स्पेशिऐलिटीज़ के कुल 1350 पैकेजेसए शासकीय चिकित्सालय हेतु 472 आरक्षित पैकेजेस साथ ही अतिरिक्त पैकेज की सुविधा और 10 दिन का फॉलोअप भी शामिल हैं ।
(9) क्लेम का भुगतान
शासकीय एवं निजी चिकित्सायलय उपचार समाप्त होने के 10 दिवस के अंदर क्लेम समस्त आवश्यक अभिलेखों एवं जांच रिपोर्टों सहित इम्लीमेंट सपोर्ट ऐजेंसी (ISA) को प्रस्तुत करेंगे एवं इम्लीमेंट सपोर्ट ऐजेंसी द्वारा आनलाईन प्राप्त सभी क्लेम का 15 दिवस के अंदर परीक्षण किया जाकर अपनी अंतिम अनुशंसा सहित स्टेट हेल्थ् सोसायटी (SHA) अर्थात “दीन दयाल स्वाथ्य सुरक्षा परिषद-निरामयम” को प्रस्तुत करेगी। परिषद द्वारा 05 दिवस के अंदर संबंधित चिकित्सालयों को आनलाईन माध्यम से उनके बैंक खातों में क्लेम का भुगतान किया जावेगा। इस प्रकार क्ले्म संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया 30 (तीस) दिवस में पूर्ण होगी ।
(10) हेल्प डेस्क
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (AB-NHPM) से संबंधित समस्त चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया है जिससे कि योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर समस्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं उन्हें उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो ।
(11) योजना का लांच
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (AB-NHPM) को प्रथम चरण में प्रदेश के 08 जिलों तथा 02 मेडिकल कॉलेज में योजना का पायलट लॉन्च दिनांक 15.08.2018 को कर दिया गया है द्वितीय चरण में प्रदेश के 21 जिलों में 27.08.2018 से तथा शेष 22 जिलों तथा शेष शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10.09.2018 से योजना का पायलट लान्च किया गया। संपूर्ण प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन दिनांक 23.09.2018 को प्रांरभ किया गया।
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